रेप का आरोप लगाकर लड़की बोली, सब मर्जी से हुआ! कोर्ट ने सिखाया सबक
दुष्कर्म के एक केस में नया मोड़ आने के बाद दिल्ली की अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है
दुष्कर्म के एक केस में नया मोड़ आने के बाद दिल्ली की अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है
अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक महिला के खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है
कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को दिए गए विशेषाधिकारों का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निपटाने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के झूठे आरोप से आरोपी के जीवन, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान-सम्मान को नष्ट कर देते हैं
कोर्ट आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी,मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि व्यक्ति के खिलाफ 14 जुलाई को FIR दर्ज की गई थी
लेकिन अगले दिन पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल में गई थी, जहां उन्होंने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए
सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि आरोपी के साथ लड़ाई के बाद महिला चिढ़ गई और पुलिस को बुला लिया थ। आरोपी लगाने वाली महिला ने गुस्से में रेप का केस दर्ज करवा दिया
बता दें कि इस झूठे मामले में शख्स को 10 दिन तक जेल में रहना पड़ा था,फैसले के बाद आरोपी शख्स को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया