पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं पर भी चलता है ये केस

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बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया।

जज ने कहा कि बच्चों के खिलाफ किए गए यौन अपराध के लिए महिला पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि इस अपराध के लिए अदालती कार्यवाही सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला पिछले हफ्ते POCSO मामले में एक आरोपी की याचिका पर आया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि POCSO एक्ट की धारा को सिर्फ "पुरुषों" के संदर्भ में पढ़ा जाए।