पोर्न वीडियो देखना अपराध है या नहीं, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई अपना ज्यादा समय मोबाइल पर गुजारना पसंद करता है।
कई बार देखा जाता है कि बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते-करते पोर्न देखना शुरू कर देते हैं।
आज कल चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने और देखे जाने का मामला तेजी से बढ़ रहा है।
पोर्नोग्राफी के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
CJI ने कहा- 'हां, बच्चे का पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल किया जाना अपराध है।
न्यायालय ने कहा था, अश्लील साहित्य देखने से किशोरों पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिससे उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होंगे।