जानिए वेल्थ टैक्स क्या है?
जिससे भारत में मचा सियासी बवाल
पहले सरकार कर चुकाने वाले करदाताओं के बीच समानता लाने के उद्देश्य से वेल्थ टैक्स वसूलती थी।
साल 2015 में सरकार ने सरचार्ज बढ़ाकर 12% कर दिया और वेल्थ टैक्स एक्ट, 1957 हटा दिया।
सरकार अभी भी वेल्थ टैक्स वसूलती है, लेकिन सभी नागरिकों से नहीं।
हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यक्तियों, कंपनियों को अपनी संपत्ति के अनुसार इसका भुगतान करना पड़ता है।
जमीन, सोने के आभूषण, दूसरा घर, कार, प्राचीन वस्तुएं आदि कीमती वस्तुओं पर वेल्थ टैक्स देना होगा।
अगर आपके पास संपत्ति है जिसकी कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको एक फीसदी का वेल्थ टैक्स देना होगा।
अगर आप अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं तो भी आपको नोटिस मिल सकता है।