ट्रेन के टॉयलेट में चुपके से गंदा काम करने वालों की अब खैर नहीं, जाएंगे जेल
ट्रेन में सफर के दौरान कुछ काम करने पर मनाही होती है,अगर आप छुपकर कोई ऐसा काम करते पकडे गए तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है
ट्रेन में सिगरेट या शराब पीना भी मना है,लेकिन कुछ लोग ट्रेन के बाथरूम में छिपकर सिगरेट या शराब पी लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है
रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेनों में स्मोकिंग करना जुर्म माना जाता है, ट्रेन के डब्बे में स्मोकिंग करने पर यदि किसी अन्य यात्री को परेशानी होती है और वो शिकायत दर्ज कराता है
ऐसे में स्मोकिंग करने वाले यात्री पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही कुछ प्रावधानों के चलते जेल की भी सजा इस अपराध के लिए है
इसके अलावा, ट्रेन के टॉयलेट में भी स्मोकिंग करना प्रतिबंधित है, क्योंकि जलती हुई सिगरेट बट या माचिस की तीली को टॉयलेट के कूड़ेदान में फेंकने या रखने से आग लग सकती है, जिससे अन्य यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है
भारतीय रेलवे बोर्ड ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत रेलवे सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों को ट्रेनों में सिगरेट पीने वालों के उल्लंघन करने पर सजा देने का प्रावधान है
बता दें, वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, गतिमान जैसी ट्रेनों में स्मोक डिटेक्टर टॉयलेट में लगे हुए हैं. जिससे कोई भी यात्री अगर टॉयलेट में जाकर बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसकी पहचान हो सकती है