नाबालिग लड़की का इनरवीयर उतारकर अपने कपड़े उतारना अपराध नहीं: हाईकोर्ट
राजस्थान HC ने एक 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है।
आरोपी पर 1991 में 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था।
कोर्ट ने आरोपी को 3 साल और 6 महीने की सजा सुनाई थी।
आरोपी ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ HC में अपील की थी।
HC ने पाया कि आरोपी ने बच्ची का इनरवेयर और अपने कपड़े उतारे थे, लेकिन इसे रेप नहीं माना गया।
HC ने आरोपी को IPC की धारा 354 (शील भंग) के तहत दोषी ठहराया।
घटना के समय आरोपी सुवालाल की उम्र 25 साल थी।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कृत्य IPC की धारा 376/511 के तहत रेप के प्रयास में नहीं आता।
आरोपी को पहले लगभग ढाई महीने जेल में रहना पड़ा था।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने कहा कि आरोपी को अब वापस जेल भेजना उचित नहीं होगा।