Wednesday, July 3, 2024
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Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल ने CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ HC में की अपील, जानें क्या है मामला

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

12 जुलाई तक हिरासत में भेजा था

यहां की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम “मुख्य साजिशकर्ताओं” में से एक के रूप में सामने आया है और चूंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए उनसे आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

12 जुलाई को होंगे कोर्ट में पेश

शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तीन दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि “जांच और न्याय के हित में” उनकी हिरासत जरूरी है। सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाए।

ये भी पढ़े: New Penal Code: भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दिल्ली में दर्ज, रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ की गई कार्रवाई

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Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
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