Friday, July 5, 2024
HomeBreaking NewsDelhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत,...

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 11 दिसंबर तक जेल में रहेंगे

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने मामले की विस्तार से सुनवाई की

कोर्ट ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ईडी द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं। इस दौरान कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताई और 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करने को कहा ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की।

 मनीष सिसौदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत

इससे पहले मनीष सिसौदिया ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपये के लेन-देन की पुष्टि नहीं कर पा रही है, इसलिए मनीष सिसौदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में मामला 6 महीने के भीतर खत्म नहीं होता है तो सिसौदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

इसे भी पढ़े:

SHARE
- Advertisement -
Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
RELATED ARTICLES

Most Popular