India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Manish Sisodiya: एक बड़ी खबर सामने आयी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा दूसरी जमानत याचिकाओं को रोज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनपे दर्ज मामले सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो 2021-22 के अब रद्द हो चुके दिल्ली शराब एक्साइज़ नीति के जांच के संबंध में हैं।
Manish Sisodiya: कोर्ट ने किया इंकार
सीबीआई और ईडी के मामलों के विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की जमानत को इनकार करते हुए कहा कि इस समय उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और उनकी दलीलें सुनने के बाद जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया।
ED और CBI का ये था कहना
जमानत के मुद्दे पर बहस के दौरान, कोर्ट में ईडी ने बताया कि दिल्ली शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। इसके विरुद्ध सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई हैं, जैसे कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया।
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