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Aadhaar Pan Link: आधार से पैन को लिंक करना है बेहद जरूरी, जानें कैसे करें लिंक

• LAST UPDATED : March 29, 2023

Aadhaar Pan Link:

Aadhaar Pan Link: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें पहले डेडलाइन 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही थी लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। जिसके बाद लोग अब आधार और पैन को बिना किसी परेशानी के 31 मार्च के बाद भी लिंक कर सकते हैं।

डेडलाइन से पहले कराएं पैन आधार लिंक

आपको बता दे ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार जिन लोगों को भी पैन कार्ड 1 जुलाई, 2017 के बाद जारी किया गया है वह व्यक्ति आधार नंबर पाने का हकदार है। उस व्यक्ति को तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है।

पैन आधार लिंक न करने के 10 वित्तीय नुकसान 

  • आधार पैन लिंक न करने की स्थिति में पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. ऐसे में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
  • इसके साथ ही पैन जिस दिन इनएक्टिव रहेगा उतने दिन का आईटीआर का ब्याज दर का लाभ भी नहीं मिलेगा।
  • इसके साथ ही आपको ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. बैंक आपके 10 फीसदी के बजाय 20 फीसदी टीडीएस वसूलेगी।
  • बिना पैन कार्ड के आप 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
  • बिना पैन कार्ड के आप टू-व्हीलर के अलावा किसी भी गाड़ी को नहीं खरीद सकते हैं।
  • बैंक बिना कार्ड के ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी नहीं करता है।
  • आप बिना पैन कार्ड के होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल की 50,000 रुपये से ज्यादा की बुकिंग और पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
  • बिना पैन कार्ड के 50,000 रुपये से अधिक का इंश्योरेंस बीमा का पेमेंट नहीं किया जा सकता है।
  • बिना पैन कार्ड के आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ट्रेडिंग और डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे।
  • पैन कार्ड के बिना आप 10 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं।
जुर्माना देकर करें आधार और पैन को लिंक

बता दे अगर आपने पैन और आधार को अबतक लिंक नहीं किया है तो आज ही इस काम को निपटा लें और डेडलाइन का इंतजार न करें। पैन आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें। यहां आप Quick Links पर जाकर पैन आधार को लिंक कर दें। ध्यान रखें पैन आधार लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।

 

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