Aadhaar Pan Link: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें पहले डेडलाइन 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही थी लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। जिसके बाद लोग अब आधार और पैन को बिना किसी परेशानी के 31 मार्च के बाद भी लिंक कर सकते हैं।
आपको बता दे ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार जिन लोगों को भी पैन कार्ड 1 जुलाई, 2017 के बाद जारी किया गया है वह व्यक्ति आधार नंबर पाने का हकदार है। उस व्यक्ति को तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है।
बता दे अगर आपने पैन और आधार को अबतक लिंक नहीं किया है तो आज ही इस काम को निपटा लें और डेडलाइन का इंतजार न करें। पैन आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें। यहां आप Quick Links पर जाकर पैन आधार को लिंक कर दें। ध्यान रखें पैन आधार लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।
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