India News(इंडिया न्यूज़), Education: इस नई नीति के तहत रोजगार, स्थिति में बदलाव, अमेरिका में रहने की अवधि के विस्तार और श्रेणी एफ और एम में छात्रों की स्थिति की बहाली से संबंधित आवेदनों में USCIS की भूमिका निर्धारित की गई है।
अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव एफ और एम श्रेणी के वीजा धारकों के लिए किए गए हैं। इसके तहत अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा ने अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन और रोजगार श्रेणी में अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने को कहा है।
यह नई अपडेटेड नीति छात्रों की स्थिति में बदलाव, अमेरिका में उनके प्रवास के विस्तार और एफ और एम श्रेणियों में छात्रों के लिए स्थिति की बहाली के लिए आवेदनों को कवर करती है। ये नए दिशानिर्देश 20 दिसंबर को जारी किए गए थे। उदाहरण के लिए, यह नई गाइडलाइन यह स्पष्ट करती है कि एफ और एम वीजा धारक अस्थायी प्रवास के बाद भी जब तक चाहें, अमेरिका में रह सकते हैं। स्नातक छात्र अब प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप में काम करने के लिए 36 महीने के वैकल्पिक ट्रेनिंग का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि एफ वीजा रखने वाले छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में अपनी डिग्री के आधार पर वैकल्पिक ट्रेनिंग में विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि अमेरिका में पढ़ने वाले करीब 10 लाख विदेशी छात्रों में से 25 फीसदी से ज्यादा भारतीय छात्र हैं।
आपको बता दें कि अमेरिका में एम वीजा व्यावसायिक अध्ययन के लिए जारी किया जाता है जबकि एफ वीजा सामान्य अध्ययन के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई के कोर्स के आधार पर आवेदकों को एफ या एम वीजा दिया जाता है। दोनों तरह के वीजा के तहत किसी को 60 महीने तक अमेरिका में रहने की इजाजत मिल सकती है।
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