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Fish Traders Will Also Have To Take License : अब चितरंजन पार्क के मछली कारोबारियों को भी लेना होगा लाइसेंस, निगम ने भेजा नोटिस

• LAST UPDATED : April 8, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Fish Traders Will Also Have To Take License : दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क स्थित एक और दो नंबर मार्केट के मछली विक्रेताओं को दक्षिणी दिल्ली निगम ने लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजा है। दरअसल, इन बाजारों में डीडीए ने विक्रेताओं को जो चबूतरे आवंटित किए थे, उनके दस्तावेज पर कहीं भी यह नहीं दर्ज है कि ये चबूतरे मछली बेचने के लिए दिए जा रहे हैं। वहीं, निगम की नीति के अनुसार खुले में मीट बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

लाइसेंस के लिए कम से कम 15 बाई 15 फुट का होना चाहिए जगह Fish Traders Will Also Have To Take License 

 

इसमें एक पेच यह भी आ रहा है कि इनके चबूतरे चार बाई चार फुट के हैं, जबकि लाइसेंस के लिए कम से कम 15 बाई 15 फुट के होने चाहिए। हालांकि निगम के अधिकारियों ने विक्रेताओं को इस बात का समाधान भी बता दिया है। उनका कहना है कि चार-चार विक्रेता मिलकर लाइसेंस ले लें और आपस में तालमेल कर दुकान चलाएं। सीआर पार्क के निगम पार्षद व दक्षिणी क्षेत्र के चेयरमैन सुभाष भड़ाना ने भी कहा है कि विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है।

खुले में नहीं खोली जा सकती है मीट की दुकानें

निगम अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा मीट की दुकानों के लिए जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार मीट की दुकानें खुले में नहीं खोली जा सकती हैं। इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए यहां मछली की दुकानें लगाई जा रही हैं। दुकान वाले जांच के दौरान अपना अलाटमेंट लेटर नहीं दिखा सके, जिसमें कि मौके को मछली बाजार बताया गया है। ये विक्रेता कई सालों से दुकानें लगा रहे हैं।

ये चबूतरे साल 2003 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए थे, लेकिन अलाटमेंट लेटर में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इन्हें मछली बेचने के लिए अलाट किया गया है। इन बाजारों के आसपास बड़ी संख्या में बंगाली लोग रहते हैं और मछली उनका प्रिय भोजन है। (Fish Traders Will Also Have To Take License)

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