GST Council Meeting: आज GST काउंसिल की 48वीं बैठक संपन्न हो गई है और इस दौरान कई जरूरी फैसले भी लिए गए है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) की परिभाषा को तय किया गया है जिसके चलते SUV पर अब से 22% कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लगा करेगा।
इस बैठक में SUV गाड़ियों की परिभाषा तय की गई है और कहा गया है कि 1500 CC से अधिक क्षमता वाली गाड़ियां, 4000 mm से ज्यादा की लंबाई और 170 mm से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों को SUV कहा जाता है। इतना ही नहीं इस बैठक में वित्त मंत्री ने बताया कि SUV की नई परिभाषा को तय किया गया है।
बैठक में बताया गया है कि इन 1500 CC की से अधिक क्षमता बाली गाड़ियों, 4000 mm से ज्यादा की लंबाई और 170 mm से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों यानी SUV पर 28 फीसदी GST और 22 फीसदी सेस लगेगा। ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50 फीसदी हो जाएगा।
वहीं SUV की नई परिभाषा बताए जाने के बाद व्हीकल इंडस्ट्री के वाहन उद्योग निकाय सियाम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। निकाय ने कहा कि वित्त मंत्रालय से इस मामले पर जो चर्चा हुई थी वह फैसला बिल्कुल उस चर्चा के मुताबिक ही लिया गया है। अब सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि किन गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगा करेगा।
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