JNU : देश की बहुचर्चित यूनिवर्सिटी जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अब अगर किसी छात्र ने धरना दिया उसे 20 हजार से 30 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। साथ ही कैंपस, हाॅस्टल, क्लासरूम में तोड़फोड़, मारपीट या हिंसा करने पर दाखिला रद्द हो जाएगा। बता दें,जेएनयू एक्ट 2023 संशोधित 2 फरवरी से लागू हो चुके हैं। इसमें छह बिंदूओं पर छात्रों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। मालूम हो,यह नियम फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम के अलावा शॉर्ट टाइम कोर्स वाले सभी छात्रों पर लागू होंगे।
यूनिवर्सिटी कैम्पस में धरने और हिंसा पर जेएनयू प्रशासन की ओर से बुधवार देर शाम जेएनयू एक्ट 2023 जारी किया गया। नए एक्ट के मुताबिक,यदि कोई छात्र कैंपस में धरना और हिंसा करता पाया जाता है तो उसे 20 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना और प्रवेश रद्द का प्रावधान जोड़ा गया है।
बात दें, जेएनयू संशोधित एक्ट 2023 के 10 पन्नों में ‘जेएनयू के छात्रों के अनुशासन और उचित आचरण के नियम’ में विभिन्न प्रकार के कृत्यों जैसे विरोध और जालसाजी के लिए दंड और प्रॉक्टोरियल जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का प्रावधान जोड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम 2फरवरी यानि आज से लागू हो चुके हैं।
बता दें, जेएनयू कैंपस में अक्सर विरोध धरना, प्रदर्शन और मारपीट व हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर सख्ती से निपटने को लेकर जेएनयू एक्ट में संशोधन किया है। मालूम हो, यह नए नियम कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किए हैं, जो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। कार्यकारी परिषद् की रिपोर्ट में कहा गया है कि नियम विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर लागू होंगे, जिनमें अंशकालिक छात्र भी शामिल हैं, चाहे इन नियमों के शुरू होने से पहले या बाद में प्रवेश दिया गया हो।