PF Claim online: किसी भी कर्मचारी का अब पीएफ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। EPFO ने PF सब्सक्राइबर्स के क्लेम रिजेक्शन से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। नौकरी करने वालों के लिए PF अकाउंट में जमा राशि सेविंग की तरह होती है, जिसे जरूरत के समय निकाला जा सकता है। इस दौरान कई बार उनके क्लेम किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। बता दें कि अब ऐसा नहीं होगा। आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सही क्लेम करने की जरूरत होगी। क्लेम न अटकाने या रिजेक्ट करने के EPFO ने निर्देश जारी किए हैं।
गाइडलाइन के अनुसार किसी भी EPFO सब्सक्राइबर्स के क्लेम की जांच पहली बार में पूरी तरह से की जानी चाहिए। अगर जांच के दौरान कोई गलती मिलती है तो सदस्य को सभी कारण बताने होंगे। इसके बाद जो PF अकाउंट होल्डर नया क्लेम करता है, तो उन बातों को ध्यान में रखे और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही उनकी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। EPFO का कहना है कि किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को बार-बार परेशान ना किया जाए
EPFO ने जो अपने नए दिशा-निर्देशों जारी किए हैं उसके अनुसार फील्ड कार्यालयों से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक समान कारण से रिजेक्ट किए गए पीएफ क्लेम को जोनल ऑफिस समीक्षा के लिए भेजेंगे। इसके बाद निर्धारित समय के भीतर क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। EPFO का यह भी कहना है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी पीएफ क्लेम को एक बार रिजेक्ट करने के बाद उसे दोबार भी निपटाया नहीं गया है। ऐसा आगे बिल्कुल भी न हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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