India News (इंडिया न्यूज) PMRPY : केंद्र सरकार की ओर से हर साल कोई न कोई योजना का अनावरण किया जाता है। इसमें से एक प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है। हम इस आर्टिकल में आपको बताएँगे की इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और कैसे आवेदन कर सकते है।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत, नियोक्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक नई नौकरी के लिए सरकार द्वारा 8.33 प्रतिशत का ईपीएस योगदान प्रदान किया जाएगा। यह उन श्रमिकों पर लक्षित है जो प्रति माह 15,000 रुपये या उससे कम वेतन कमाते हैं।
सरकार द्वारा 2016-17 के बजट में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य नए कर्मचारियों को उनके रोजगार के पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के पूर्ण ईपीएस योगदान का 12 प्रतिशत का भुगतान करके रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है और इसे उन बेरोजगार व्यक्तियों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । जो अकुशल हैं और अर्धकुशल होते हैं । इससे पहले, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा था।
आपको बता दें, सभी सरकारी योजनाएं यूपीएससी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन योजनाओं से प्रश्न आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जा सकते हैं। इस लेख में आप प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में जान सकते हैं।
भारत में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
सेंट्रल ट्रस्ट बोर्ड ईपीएफओ का प्रबंधन करता है। केंद्रीय बोर्ड और कार्यकारी समिति न्यासी बोर्ड का हिस्सा हैं। केंद्रीय बोर्ड और कार्यकारी समिति दोनों का एक अध्यक्ष होता है। केंद्रीय बोर्ड में एक उपाध्यक्ष होता है जबकि कार्यकारी समिति में केंद्रीय पीएफ आयुक्त होता है। इन दोनों का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उनकी संख्या अलग-अलग होती है ।
यदि किसी व्यक्ति के पास कई संगठनों द्वारा जारी कई सदस्य आईडी हैं, तो सभी आईडी एक ही यूएएन नंबर के अंतर्गत आएंगी जो जीवन भर एक ही रहेगी। यदि कोई कर्मचारी अपना संगठन बदलता है तो भी यह संख्या नहीं बदलेगी।
पीएमआरपीवाई के तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों की पात्रता। पीएमआरपीवाई के तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों की पात्रता नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएमआरपीवाई (PMRPY Hindi me) के लिए पात्रता मानदंड श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत वो सभी प्रतिष्ठान जो ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत हैं। इन प्रतिष्ठानों के पास वैध श्रमिक पहचान संख्या (लिन) होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारी जो प्रति माह 15,000 रुपये या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
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