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एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड का बिल भेजने के बाद, SBI दिल्ली के शख्स को देगा 2 लाख रुपये

• LAST UPDATED : May 25, 2023

India News(इंडिया न्यूज),Credit Card Payment: क्रेडिट कार्ड का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को क्रेडिट कार्ड के जरिए अनेकों फायदे भी मिलते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड से एडवांस पेमेंट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स के साथ ही कैशबैक का भी फायदा उठा सकते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। जिसमें  एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को जुर्माना भुगतना पड़ा है।

कार्ड एक्सपायर्ड होने के बावजूद उपभोक्ता को बिल

दरअसल,  दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने के बावजूद उपभोक्ता को बिल भेजने पर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज को दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पूर्व पत्रकार एम जे एंथनी(क्रेडिट कार्ड यूजर) को सेवा में खामी के लिए भुगतान करे। एंथनी ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट के खिलाफ शिकायत की थी।

कंपनी ने ब्लेकलिस्ट की किया

एंथनी ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म हो जाने के बाद भी उन्हें बिल भेजा गया और शुल्क न देने पर उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। उपभोक्ता मंच ने कहा कि सिबिल प्रणाली में शिकायतकर्ता का नाम डाले जाने से दूसरे बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड जारी करने का उनका आवेदन खारिज कर दिया।

उपभोक्ता मंच ने की कार्रवाई

मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी। इसीलिए एसबीआई कार्ड्स को दो महीने के भीतर दो लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा गया है।

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