Social Media Influencers: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नया नियम निकाला है। जिसे अथॉरिटी ने शुक्रवार (20 जनवरी) को लागू कर दिया है। इतना ही नहीं अगर वह इस निमय का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें 50 हजार रुपये तक की रकम भरनी पड़ सकती है साथ ही 6 महीने के लिए किसी भी ब्रांड का प्रचार करने से रोका जा सकता है।
CCPA की प्रमुख निधि खरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कि जब एक विज्ञापनदाता और एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंस करने वाले के बीच कोई डील होती है, तो उस डील को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता होगी। उन्होनें आगे कहा कि सीसीपीए की ओर से ग्राहकों की सुरक्षा और पादर्शिता लाने के लिए ये नियम लाया गया है।
सीसीपीए ने अपने दिशानिर्देश में कहा कि ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो लोगों को अपने काम या विज्ञापन से प्रभावित करते हैं। तस्वीर में सभी जानकारियां स्पष्ट तौर पर बताना अनिवार्य है, वहीं वीडियो के मामले में कोई भी जानकारी छिपाना अपराध होगा। विवरण के अलावा वीडियों में भी ब्रांड की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
इतना ही नहीं सीसीपीए ने अपने दिशानिर्देश में आगे कहा कि किसी भी ब्रांड का प्रचार करने के साथ ही उसके भ्रामक चीजों का उजागर करना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस ब्रांड पर जुर्माना के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इसको लेकर कहा कि नए दिशानिर्देश पर्सनल केयर और कपड़ों के सेगमेंट पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे क्योंकि वे सबसे बड़ी कैटेगरी हैं, जो उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का चयन करती हैं। रोहित ने आगे कहा कि अगर गैर-अनुपालन होता है, तो नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए ग्राहकों को अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कानून के तहत प्रावधान हैं।
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