Ticket Cancellation: अब आप ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग कर रहे है तो एक बार यह खबर जरुर पढ़ ले ताकि आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल अब बिना सोचे समझे बुकिंग रद्द करना आपकी जेब पर काफी भारी साबित होगा। और इसका कारण है बुकिंग कैंसिल करने पर वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों के मुताबिक, बुकिंग कैंसिल करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है और डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है यानी अब ग्राहक को जुर्माने पर टैक्स देना होगा।
आपको बता दें कि ग्राहक ने बुकिंग से समय जो जीएसटी दर अदा की थी अब कैंसिल करने पर उसे कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि काफी समय से इसे लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे, जिन्हें लेकर विवाद भी चल रहा था। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कई ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण जारी किया है।
सरकार ने दी जानकारी
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें अलग-अलग स्थितियों को समझाया गया है। यह जीएसटी कानूनों संदर्भ में है, जिसके तहत किसी अनुबंध को लेकर सहमत होना सेवा की आपूर्ति है। लिहाजा, यह टैक्सेबल है। इन्हीं में से एक सर्कुलर में अलग-अलग स्थितियों में कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी लागू करने की बात को स्पष्ट किया गया है।
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