Union Budget 2023: इस साल का बजट टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए टैक्सधारकों को राहतभरी खबर सुनाई है। वित्त मंत्री ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया है जिसके चलते आम आदमी को अब 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
दरअसल, लोग लगातार टैक्स भुगतान में राहत देने की मांग कर रहे थे। उन्हें अभी तक 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। नए आयकर स्लैब के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। अब से टैक्स स्लैब में 6 की जगह 5 स्लैब होंगे।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत जनता को अब से 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। जो 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी है और 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी तय किया गया है।
बता दें कि मौजूदा इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है लेकिन 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय पर ये 5 फीसदी टैक्स देना होता है। वहीं 5 से 7.50 लाख रुपये की आय पर ये 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।
ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार का एलान, देश में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट