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Work From Home: वर्क फ्रॉम होम कर रहे वर्कर्स को झटका, सरकार ने जारी किया नया फरमान

• LAST UPDATED : July 20, 2022

Work From Home: केंद्र सरकार के अधीन वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी किया है। सरकार की ये गाइडलाइन विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। दरअसल सरकार के कॉमर्स मिनस्ट्री के अनुसार, एक विशेष आर्थिक जोन में वर्क फ्रॉम होम की अधिकतम एक वर्ष की अवधि की अनुमति मिलेगी। साथ ही इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक ही बढ़ाया जा सकता है।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जारी

उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में देशव्यापी समान डब्ल्यूएफएच नीति का प्रावधान करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नया नियम एसईजेड में एक यूनिट के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए घर से काम करने का प्रावधान करता है।

बढ़ाया जा सकता समय

मंत्रालय ने कहा, वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, डीसी द्वारा इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। एसईजेड इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की संक्रमण अवधि प्रदान की है।

 

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