New Rule From 1st August: 1 अगस्त से आपकी दिनचर्या पड़ने वाला है असर, बदल रहें ये नियम

New Rule From 1st August:

जुलाई का महीना आज खत्म हो जाएगा और कल से अगस्त की शुरूआत होगी। इस महीने के साथ ही कई नियमों में बदलाव भी होंगे। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट होती हैं। ऐसे में 1 अगस्त से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने के आसार हैं। हालांकि एक अगस्त को ही यह पता चलेगा कि सिलेंडर की कीमतों में कितनी बढोत्तरी हुई या कटौती। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक अगस्त से चेक से जुड़े नियमों को बदलने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अगस्त से पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू होने वाला है। अगस्त के महीने में बैंकों में अवकाश भी से अधिक होंगे।

पॉजिटिव पे सिस्टम-

बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक भुगतान के नियम एक अगस्त से बदल जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक भुगतान के नियमों में बदलाव किए हैं, ये बदलाव एक अगस्त से लागू हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को सूचना दी है कि 1 अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि वाले चेकों का भुगतान अब पॉजिटिव पे सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत पांच लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि का चेक जारी करने वालों को अपने चेक की पेमेंट से जुड़ी जानकारी बैंक को एसएमएस, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप द्वारा देनी होगी। इसके बाद चेक का भुगतान होगा। बता दें की साल 2020 में चेकों के भुगतान के लिए पॉजिटव पे सिस्टम की शुरुआत हुई थी। किसी चेक के भुगतान के लिए उससे जुड़ी जानकारी बैंक को अलग से देनी होगी।

LPG सिलेंडर की बदलेंगी कीमतें

हर महीने की 1 तारीख को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर का रेट निश्चित करती हैं। इस बार भी 1 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे। इस बार भी रसोई गैस की कीमतों में  इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको 1 अगस्त का इंतजार करना होगा।

1 अगस्त से लगेगा जुर्माना

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तिथी आज यानि 31 जुलाई 2022 है। अगर आपने आज भी अपना रिटर्न नहीं भरा तो 1 अगस्त से आपको रिटर्न भरने में काफी परेशानी होगी। हालांकि, एक अगस्त के बाद भी लोग रिटर्न भर सकेंगे पर उन्हें 31 जुलाई के बाद उसके रिटर्न भरने पर आयकर विभाग की तरफ से आपको तय जुर्माना भरना होगा। अगर आप अगस्त के महीने में अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप जुर्माने की तय राशि भरने के पश्चात ही ऐसा कर सकेंगे।

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Jyoti Shah

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