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Haryana News: पत्नी की मौत पर बनाया बेटी को हवस का शिकार, 3 साल बाद मिली मौत की सजा

• LAST UPDATED : October 8, 2023

India News(इंडिया न्यूज़)Haryana News: हरियाणा के पलवल में बेटी से रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को मौत की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग बेटी को 3 साल तक हवस का शिकार बनाया। पीड़िता गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। मामला बहीन थाना क्षेत्र में सामने आया। कोर्ट ने आरोपी पर 15000 का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रशांत राणा ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेश जारी किये हैं। आदेश के मुताबिक पीड़िता को 7.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बच्चे का डीएनए आरोपी से मेल खा गया

लड़की फिलहाल एक एनजीओ के पास है। जिसका बच्चा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गोद दे दिया गया है। मामले में पलवल में सरकारी वकील हरकेश कुमार ने बताया कि मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने के बाद हुआ। अक्टूबर 2020 में अपराधी ने उनकी बेटी की 3 साल तक 3 साल तक हवस का शिकार बनाया। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच महिला थाना पुलिस ने की। जब नाबालिग के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए कराया गया तो वह आरोपी से मैच हो गया।

सरकारी वकील ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां की 4 साल पहले मौत हो गई थी। एक साल बाद पिता ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद वह लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब मामला सामने आया तो पीड़िता 4 महीने की गर्भवती निकली। विरोध करने पर अपराधी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता था। इसके बाद पीड़िता को एक एनजीओ को सौंप दिया गया।

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