India News(इंडिया न्यूज़), Soumya Vishwanathan Murder: 15 साल पहले दिल्ली के एक टॉप टीवी चैनल में काम करने वाली पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में आरोपियों की सजा पर साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में 18 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को हत्या और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में आरोपी अजय सेठी को धारा 411 का दोषी पाया है। अजय सेठी ने चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने, संगठित अपराध में सहायता करने, उकसाने या जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने का दोषी पाया है।
साकेत कोर्ट ने आरोपी को संगठित अपराध करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी पाया है। मकोका के प्रावधानों के मुताबिक अदालत दोषी हत्यारों को हत्या के बजाय मौत की सजा दे सकती है।
घटना 30 सितंबर 2008 को सुबह 3:25 से 3:55 के बीच हुई। सौम्या को लूटने के इरादे से आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत सिंह मलिक ने नेल्सन मंडेला मार्ग पर वसंत विहार से जाने वाली सड़क के पास वसंत कुंज की ओर, सौम्या पर देशी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त मृतिका अपने ऑफिस से घर जा रही थी और कार में अकेली थी।
अदालत ने अपने फैसले में इन पांचों को दोषी करार दिया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि ये पांचों अपनी आजीविका के लिए गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर निर्भर थे। वे कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके जिससे पता चलता कि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत था। अदालत ने माना कि रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने सौम्या की हत्या की थी। अजय सेठी के पास से चोरी की कार मिली, जिसका इस्तेमाल इस अपराध में किया गया था।
15 साल की देरी के बाद भी सौम्या के बुजुर्ग माता-पिता अपने जीवित रहते हुए अपने मामले में आए फैसले से संतुष्ट थे। 74 वर्षीय मां माधवी विश्वनाथन ने हत्यारों के लिए आजीवन कारावास की मांग की और कहा कि उन्हें वही भुगतना चाहिए जो हमारे परिवार को झेलना पड़ा। 81 साल के पिता एमके विश्वनाथन ने कहा, ये मत कहिए कि हम खुश हैं। क्योंकि अगर हमारी बेटी लौट आती तो हमें खुशी होती।’ हम खुश नहीं हैं। लेकिन हां…, न्याय हुआ है।’
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में गुरुवार (26 अक्टूबर 2023) को ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषियों की सजा का ऐलान अब अगले महीने 7 नवंबर को किया जाएगा। सौम्या की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिल्ली कोर्ट में पहले दोनों पक्षों के वकील सजा पर बहस करेंगे और उसके बाद जज उनके हत्यारों की सजा का ऐलान करेंगे.
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