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बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना और जेल

• LAST UPDATED : May 1, 2022
आज समाज नेटवर्क, नई दिल्ली।
दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा सकता है। दरअसल, विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं।

बिना फिटनेस वाले वाहनों को पकड़ने को चलेगा अभियान 

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकडने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है।
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