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200 Rupees Fine Without Mask : मेट्रो में सफर करने पर नहीं लागू होगा डीडीएमए का आदेश, बिना मास्क 200 रुपये जुमार्ना

• LAST UPDATED : April 1, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

200 Rupees Fine Without Mask : देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुमार्ने से छूट मिल गई है, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वयं ही मास्क लगाना चाहिए।

वहीं, अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो मास्क नहीं लगाने की गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि स्टेशन परिसर और मेट्रो ट्रेन में इस नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये के जुमार्ने का प्रावधान है। दरअसल, डीएमआरसी का नियम है कि मेट्रो ट्रेनों में यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये के जुमार्ने का प्रविधान है। यह नियम एक साल से है। डीएमआरसी की ओर यह नियम लागू है, इसलिए जुमार्ने का प्रावधान भी है।

भीड़ के चलते तेजी से फैल सकता है कोरोना 200 Rupees Fine Without Mask 

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जानकारों की मानें तो दिल्ली मेट्रो में बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ऐसे में भीड़ के चलते कोरोना तेजी से फैल सकता है, इसलिए मास्क से छूट मिलने की उम्मीद कम है। दरअसलस, ट्रेनों और बसों में भी इस तरह की छूट अभी नहीं मिली है।

बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुमार्ना नहीं लगाया जाएगा। अब तक 500 रुपये जुमार्ना लगाया जाता था और इससे भी पहले 2000 रुपये चालान का प्रविधान था। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है दिल्ली मेट्रो का परिचालन

दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो का परिचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्री रोजाना दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों के जरिये सफर करते हैं, लेकिन मास्क लगाने का नियम बरकरार है।

200 Rupees Fine Without Mask

कुलमिलाकर स्टेशन परिसर हो या फिर ट्रेन में सफर के दौरान, यात्रियों को हर हाल में मास्क लगाना होगा, वरना दिल्ली मेट्रो के जांच दस्ते द्वारा पकड़े जाने पर तत्काल 200 रुपये जुमार्ना किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का स्पष्ट आदेश है कि मास्क का मतलब मास्क ही होता है। विकल्प के तौर पर कोई गमछा या रुमाल के जरिये चेहरे को कवर करता है तो उस पर डीएमआरसी 200 रुपये जुमार्ना लगाया जाएगा। (200 Rupees Fine Without Mask)

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