इंडिया न्यूज़ नई दिल्ली:
अगर आप भी दिल्ली में रहते है ये खबर आपके लिए है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लेन अनुशासन लागू करने के एक महीने बाद, 3,000 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। विभाग अब रिंग रोड और आउटर रिंग रोड सहित चुनिंदा हिस्सों पर अभियान को तेज करने की योजना बना रहा है।
संयुक्त आयुक्त (परिवहन) नवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान शुरू होने के बाद से 3,378 वाहनों को बुक किया गया है। इनमें 401 दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर योजना की बसें शामिल हैं । जिन्हें निर्दिष्ट बस लेन में ड्राइविंग नहीं करने के लिए दंडित किया गया था।
कुमार ने टीओआई को बताया जबकि बदरपुर सीमा से लेकर आश्रम चौक और पूरे रिंग रोड जैसे हिस्सों पर प्रवर्तन चल रहा है। अब इस अभियान का विस्तार आउटर रिंग रोड के अधिकांश हिस्सों में भी किया जाएगा। हमने रिंग रोड को 10 खंडों में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रवर्तन दल हैं।
कुमार ने कहा कि अभियान के अगले चरण के शुरू होने और लेन अनुशासन के लिए वाहनों की अधिक श्रेणियों को लक्षित करने से पहले विभाग बस लेन और बस बे को स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए कई हिस्सों पर सड़क डिजाइनिंग का काम करेगा।
परिवहन विभाग ने शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर 138 टीमों को तैनात किया है ताकि न केवल यह सुनिश्चित किया जा सके कि बस चालकों को निर्धारित बस लेन में रखा जाए बल्कि अन्य वाहनों को बस लेन पर पार्किंग से रोकने के लिए विशेष रूप से बस स्टॉप के पास के स्थानों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने पर बस चालकों के लिए जहां जुर्माना 10,000 रुपये है। वहीं अन्य वाहनों पर बस लेन पर पार्किंग के लिए 500 रुपये से 2,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाता है।
हालांकि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक परिवहन की बसें अपनी लेन से न घूमें, प्रारंभिक अनुभव से पता चला कि अन्य वाहनों ने बस लेन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे बस चालकों के लिए न केवल लेन में ड्राइव करना बल्कि पिकअप या ड्रॉप करना भी मुश्किल हो गया।
निर्दिष्ट बस बे और बस स्टॉप पर यात्रियों। निजी बसों और हल्के माल वाहनों के खिलाफ अभियान का दूसरा चरण 16 अप्रैल से शुरू होना था लेकिन ‘सीखने के चरण’ को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया।
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