होम / हुडा की टीम पर पथराव केस में पूर्व महिला पार्षद समेत 10 दोषियों को 7 साल कैद

हुडा की टीम पर पथराव केस में पूर्व महिला पार्षद समेत 10 दोषियों को 7 साल कैद

• LAST UPDATED : April 29, 2022

गुरुग्राम। 7 years imprisonment for 10 Convicts Including former Female Councilor वर्ष 2015 में सेक्टर-47 क्षेत्र स्थित झीमर बस्ती में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गई हुडा टीम पर पथराव करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर मामले में शामिल 17 दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई।

विस्फोटक सामग्री भी तोडफोड़ दस्ते व पुलिसकर्मियों पर फैंकी

वर्ष 15 मई 2015 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अधिकारी व कर्मचारी सेक्टर-47 स्थित झीमर बस्ती में तोडफोड़ की कार्यवाही के बाद मलबा हटवा रहे थे। जिसका क्षेत्रवासी विरोध भी कर रहे थे। इसी दौरान तत्कालीन महिला निगम पार्षद निशा सिंह व क्षेत्रवासियों ने भीड़ को भडकाकर अधिकारियों व तोडफोड़ दस्ते पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि भीड़ ने पेट्रोल बम व अन्य विस्फोटक सामग्री भी तोडफोड़ दस्ते व पुलिसकर्मियों पर फैंकी थी। जिससे ड्यूटी मजिस्ट्रेट व एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। सदर थाना पुलिस ने भादंसं की धारा-114, 148, 149, 186, 325, 332, 333, 353, 436, 427, 435 व एक्सप्लॉजिव एक्ट के तहत 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान रमेश व रतनलाल आरोपियों की मौत हो गई थी।

रमेश व रतनलाल की मौत हो गई

17 आरोपियों पूर्व निगम पार्षद निशा सिंह, बबीता, सुशीला, बबीता, गंगा, संतरा, सुदेश, आशा, कुसुम, रामकली, बुधराम, अशोक कुमार, सोनू, चांदराम, तेजपाल, संदीप, अनिल कुमार, रमेश व रतनलाल के खिलाफ उक्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। सुनवाई के दौरान रमेश व रतनलाल की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। शुक्रवार को अदालत ने पूर्व पार्षद निशा सिंह, बबीता, सुशीला, गंगा, बबीता, संतरा, सुदेश, आशा, कुसुम व रामकली को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए

जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ने का भुगतान न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दोषियों को भुगतना होगा। इसी प्रकार एक्सप्लॉजिव एक्ट के तहत बुधराम, अशोक कुमार, सोनू, चांदराम, तेजपाल, संदीप व अनिल को 10 साल की कैद तथा 20 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ने का भुगतान न करने पर इन 7 दोषियों को 3 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

 

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox