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Aam Aadmi Party: मुश्किल में केजरीवाल की पार्टी, अब MLA अमानतुल्लाह को आया समन

• LAST UPDATED : April 9, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Aam Aadmi Party: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस से पहले पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान को समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। आईपीसी की धारा 174 के तहत ईडी की शिकायत दर्ज की है।

5 मार्च को दायर की गई थी शिकायत

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया है। बावजूद उपस्थित नहीं होने पर शिकायत दर्ज करायी गयी। इस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल को आप विधायक को समन जारी कर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। ईडी की इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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कानून सबके लिए बराबर-हाईकोर्ट

इस मामले पर हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ईडी की ओर से बार-बार समन जारी किया गया लेकिन अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए। उनका इस तरह का व्यवहार जांच में बाधा डालने जैसा है। एक जन प्रतिनिधि होने के नाते कोई अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देकर जांच में शामिल होने से नहीं बच सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है।

32 लोगों को गलत तरीके से भर्ती करने का आरोप

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए 32 लोगों की गलत तरीके से भर्ती करने का आरोप लगा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भर्ती में कथित अनियमितताओं के चलते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच अभी भी जारी है।

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