India News(इंडिया न्यूज़)Aam Adami Party: खाली बंगले के मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) के राघव चड्ढा (Raghav Chadda) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप नेता राघव चड्ढा का यह दावा कि पूरे पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी आवास पर कब्जा कर रखा है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को उस अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें सचिवालय को सरकारी आवास से बेदखल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खाली बंगले के मामले में आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा (Raghav Chadda) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप नेता राघव चड्ढा का यह दावा कि पूरे पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी आवास पर कब्जा कर रखा है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वह समय पर कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा, “ट्रायल कोर्ट ने मेरी याचिका स्वीकार करना शुरू कर दिया था और मुझे अंतरिम राहत दी गई थी।” अब वकील साहब, मेरा मामला कानूनी आधार पर पलट दिया गया है। मैं समय रहते कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा।
5 अक्टूबर को एक आदेश जारी करते हुए जज ने कहा कि यह तर्क कि एक बार के सांसद के पूरे कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को दिया जाने वाला आवास किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, खारिज करने लायक है। न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी आवास का स्वामित्व ‘एक ही व्यक्ति को दिया गया है और इसके रद्द होने के बाद भी उस पर कब्जा जारी रखने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है।’ जज ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के चन्ना को आवास से रिहा नहीं किया जाएगा।
जज ने कहा, ‘यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड में एक स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की जरूरत है।’ ‘टोकरा, 18 अप्रैल 2023 का आदेश वापस ले लिया गया है और अस्थायी आदेश रद्द कर दिया गया है।’ न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा ने दिखाया है कि इस मामले में किसी स्थायी राहत की आवश्यकता नहीं है।
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