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‘आप’ विधायक को मिला दिनभर कोर्टरूम में खड़े रहने की सजा, जानें पूरा मामला?

• LAST UPDATED : May 17, 2023

India News(इंडिया न्यूज), AAP MLA Akhilesh Tripathi :केजरीवाल सरकार के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को लॉ स्टूडेंट को पीटने के मामले में दोषी करार देते हुए दिनभर कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने त्रिपाठी पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 6500 रुपये कोर्ट में जमा करने और 23,500 रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।

बुधवार को लॉ स्टूडेंट को पीटने के मामले पर सुनावाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को आईपीसी की धारा-323 के तहत दोषी करार दिया और उन्हें जुर्माना सहित एक दिन की सजा दे भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की सलाह दी।

दरअसल, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर साल 2020 में जानबूझकर एक छात्र को चोट पहुंचाने के आरोप लगे थे।पी़ड़ित छात्र ने शिकायत दर्ज कराया जिसमें उसने दावा किया था कि 7 फरवरी, 2020 को जब वह घर जा रहा था, तब आरोपी ने झंडेवालान चौक, लाल बाग में उसकी पिटाई की थी। और उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया।

त्रिपाठी पर पहले से भी दर्ज हैं मारपीट के मुकदमे

बता दें कि त्रिपाठी द्वारा मारपीट का यह पहला और आखिरी मामला नहीं है। ‘आप’ विधायक ने जुलाई 2022 में भी दो लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। उस मामले में भी पुलिस ने अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों पीड़ित गुड्डू हलवाई और मुकेश बाबू क्षेत्रीय विधायक के पास अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे थे।

गौरतलब है कि अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली माडल टाउन सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी मूलरूप से यूपी के संतकबीरनगर (मेहदावल) के रहने वाले हैं।

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