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बीजेपी के खलनायक वाले पोस्टर पर आप ने दिया जवाब, बैलेट चोर मचाए शोर के जरिये पोस्टर वॉर को दी नई हवा

• LAST UPDATED : February 25, 2023

DELHI MCD : बीते शुक्रवार को दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव के दरम्यान आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जोरदार भिडंत देखने को मिली थी। बता दें, भिडंत भी ऐसी एक -दूसरे के ऊपर जमकर लात -घुसें चले। आप और बीजेपी पार्षदों ने संवैधानिक मर्यादायों को तार -तार करते हुए हुए सदन में असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया। मारपीट में कई पार्षदों को गंभीर चोटें आने की भी खबरें आईं थी।

बता दें, सदन में धक्कामुकी के बाद भी ये जंग शांत लें एक नाम नहीं ले रही है। अब सदन के बाहर दोनों पार्टियां पोस्टर के जरिये एक -दूसरे पर निशाना साधा रही हैं। बता दें, पोस्टर वॉर की शुरुआत बीजेपी ने किया। बीजेपी ने पहले एक पोस्टर रिलीज किया जिसका टाइटल था खलनायिका। जिसमें आम आदमी पार्टी के दो महिला नातों की नेताओं की तस्वीरें लगाकार उन्हें खलनायिका बताया गया था। बीजेपी के पोस्टर का जवाब देते हुए आप ने भी ‘बैलेट चोर मचाए शोर’ के नाम से पोस्टर रिलीज किया है। आप के इस पोस्टर में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता हरीश खुराना के साथ साथ अन्य नेता भी शामिल हैं।

पोस्टर के जरिये बीजेपी ने साधा आप पर निशाना

बता दें, दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव के बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय को खलनायिका बताते हुए एक पोस्टर जारी किया है। मालूम हो, बीजेपी की तरफ से जारी किया गया पोस्टर फिल्मी पोस्टर की तरह है। इस पोस्टर के जरिये बीजेपी का आरोप है कि आप नेता आतिशी की इशारों पर ही सदन में धक्का-मुक्की की घटना हुई।

दोबारा वोटिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बता दें, बीते शुक्रवार दिल्ली स्टैंडिंग कमिटी चुनाव के दौरान जो घमासान मचा था उसके कारण पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया। ऐसे में स्थायी समिति पर चुनाव को लेकर अपडेट था कि चुनाव फिर से 27 फरवरी को होगा। वहीं चुनाव के दरम्यान एक वोट को अवैध घोषित करने के मामले में मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कियाथा। आज इस मामले को लेकर होईकोर्ट में सुनवाई हुई।

बता दें, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है, जो 27 फरवरी होने वाला था। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में दोबारा वोटिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के साथ -साथ CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।

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