होम / AAP Sanjay Singh: संजय सिंह को कोर्ट से फिर लगा झटका, अब 10 नवंबर तक जेल में रहेंगे

AAP Sanjay Singh: संजय सिंह को कोर्ट से फिर लगा झटका, अब 10 नवंबर तक जेल में रहेंगे

• LAST UPDATED : October 27, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), AAP Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कथित शराब घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार यानी आज फिर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अभी फिलहाल, उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू रहेगा।

गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की।ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

क्या है पूरा मामला

संजय सिंह ने गिरफ्तारी और ईडी के खिलाफ याचिका डाली थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के दौरान आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

जिसके बदा कोर्ट ने संजय सिंह को पहले 10 अक्टूबर तक और फिर 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। वहीं ईडी रिमांड का समय खत्म होते हीं संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके बाद संजय सिंह ने इसे चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आज उसे भी खारिज कर दिया गया।

10 नवंबर तक बढ़ी रिमांड

आपको बता दें राज्यसभा MP संजय सिंह को उनके आवास पर ED की तलाशी के बाद 4 अक्टूबर को ED ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें 10 अक्टूबर तक ED की हिरासत में भेज दिया गया था। MP संजय का रिमांड 10 नंवबर तक बढ़ा दी गई है।

इसे भी पढ़े: Delhi Shocking Video: दिल्ली में SUV ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, वीडियो वायरल

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox