India News: कथित आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नागर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए नि्रदेश देने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से खुद को अलग करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा. साथ ही सुफ्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्त्ता चाहे तो जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है.
इस मामले में सुनवाई के दौरान विजय नागर के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के मामले मे नागर को जमानत मिल चुकी है. लेकिन इडी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था. लेकिन इस मामले मे सुनवाई 19 मई को तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई को जल्द सुनवाई के लिए निर्देश दे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते आप जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं
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नायर ने अपने याचिका में कहा है कि वह सिर्फ आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी है, उनका आबकारी मामले से कोई संबंध नहीं है. राजनीतिर जुड़ाव के कारण उन्हें फसाया जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले मे जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.इसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए मामला टाल दिया था.