India News (इंडिया न्यूज़) ; बीते माह जून में दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार और एमसीडी को आदेश दिया है कि दमकल विभाग की एनओसी के बिना चल रहे कोचिंग सेंटर को 30 दिनों के भीतर बंद करवाए।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद गेंद अब दिल्ली सरकार और एमसीडी के पाले में आ गई है। क्योंकि माना जा रहा राजधानी के अलग-अलग इलाकों में छोटे-बड़े पांच हजार से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, 30 दिनों के भीतर इनकी जांच कर इनके खिलाफ कार्रवाई करना दिल्ली सरकार और MCD को बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा इसलिए भी है कि लगभग पूरी दिल्ली में ही गली मोहल्लों में छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं।
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निशमन सेवा विभाग को दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटरों के फायर प्रमाणपत्र और बिल्डिंग मंजूरी की जांच करने का निर्देश दिया था। इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली के कुल 583 कोचिंग सेंटरों में से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से अपेक्षित एनओसी है। वहीँ 516 कोचिंग सेंटरों के पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है।
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद जून में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था। मालूम हो, आग लगने की घटना के पश्चात मुखर्जी नगर थाने में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना) आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
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