India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले मामले में CBI की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में CM केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार यानी की 27 अगस्त तक बढ़ा दी। बता दें कि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने AAP के अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी है । अदालत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CBI द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर 27 अगस्त को विचार करेगी।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला केस में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में CM अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया औऱ और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ के समक्ष जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, CM अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बताया कि उन्हें कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 3 बार अंतरिम जमानत मिली है और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए बहुत अधिक कठोर शर्तें भी लगाई गई हैं। वकील अभिषेकसिंघवी ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दी गई नियमित जमानत के साथ ही 10 मई और 12 जुलाई को पारित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेशों का हवाला दिया।
वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील में कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल को PMLAके तहत लगाई शर्तों के बाद बावजूद जमानत दी जा सकती है, तो उन्हें CBI के मामले में नियमित जमानत देने से मना किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून में कोई कठोर प्रावधान नहीं हैं जैसे कि धन शोधन रोधी कानून में हैं। वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि , “मुझको बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने यह बात हर जगह बोली है। हिरासत के इस मामले को इंश्योरेंस अरेस्ट कहा जा सकता है। आपने 23 अप्रैल को 9 घंटे तक मुझसे जांच पड़ताल की थी, , 24 मार्च को ED द्वारा मुझे हिरासत में लेने तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे जमानत के 3 आदेश मिले और आदेश के बाद मुझे जून में हिरासत में लिया गया।
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