Delhi

Arvind Kejriwal की जमानत पर रोक लगाने के बाद AAP ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ‘ईडी घबरा गई है…’

India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार, 21 जून को शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।

सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया

दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “घबराहट में, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुबह-सुबह ही हाईकोर्ट पहुंच गए। ट्रायल कोर्ट का आदेश आने से पहले ही हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।” सौरभ भारद्वाज ने कहा, “ट्रायल कोर्ट का मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई अपराध नहीं किया है।”

राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया

इससे पहले आज आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, “केजरीवाल जी को जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हैरान है, पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। सांसद ने आगे कहा, “भाजपा ने ईडी से कहा: हाईकोर्ट जाओ और सुबह ही लाइन में खड़े हो जाओ। भाजपा नासमझ हो गई है, ट्रायल कोर्ट का आदेश भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ, कॉपी मिली नहीं और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। आज तक भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ।”

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सुनिता केजरीवाल की प्रतिक्रिया

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा, “कल ही आपके मुख्यमंत्री को जमानत मिली है। सुबह आदेश अपलोड होना था। आदेश अपलोड होने से पहले ही ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ऐसा हुआ जैसे केजरीवाल भारत में सबसे वांछित आतंकवादी हैं।” सुनीता ने आगे कहा, “ईडी किसी को भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहता है और वह मुख्यमंत्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाकर उनकी जमानत पर रोक लगाने की मांग कर रहा है।”

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए कथित शराब आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर हाईकोर्ट ने दो से तीन दिन के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाईकोर्ट बेंच ने मामले में फैसला सुनाए जाने तक जमानत आदेश पर रोक लगा दी।

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Ankul Kumar

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