Sunday, July 7, 2024
HomeDelhiहाई कोर्ट में सुनवाई के बाद बग्गा को 10 मई तक राहत

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली : 

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार देर रात निर्देश दिया कि पंजाब पुलिस 10 मई को अगली सुनवाई तक दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। मोहाली की अदालत द्वारा शनिवार शाम जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ राहत में उच्च न्यायालय का आदेश बग्गा के लिए एक राहत के रूप में आया जिसे पंजाब पुलिस द्वारा 10 मई तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। मोहाली कोर्ट द्वारा जारी बग्गा के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली याचिका।

यह इतना जरूरी नहीं था : नमोल रतन सिंह

एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह ने कहा कि पंजाब ने इस मामले को आधी रात में उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह इतना जरूरी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य याचिका इस साल 6 अप्रैल को दायर की गई थी, और किसी ने भी याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक आवेदन दायर करने से नहीं रोका, जो एक वैधानिक प्रावधान है।

सिंह ने यह भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर करके और मामले की सुनवाई ऐसे समय में करने का अनुरोध करके, याचिकाकर्ता न्यायिक प्रणाली को कलंकित कर रहा है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

स्थानीय अदालत से बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग

पंजाब पुलिस ने स्थानीय अदालत से बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग की। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा प्राथमिकी में आरोपी की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और न ही आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत की कोई अर्जी दाखिल की गई है। विशेष रूप से, बग्गा दिल्ली पुलिस द्वारा “बचाया” जाने के बाद शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात को दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचा।

उसने बाद में दावा किया था कि पंजाब पुलिस ने बड़ी संख्या में उसके घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया था “जैसा कि वे एक आतंकवादी के साथ करते हैं”। इससे पहले अप्रैल में बग्गा ने दावा किया था कि जब वह लखनऊ में था तब पंजाब पुलिस के अधिकारी उसके घर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं किया था।

ये भी पढ़े तजिंदर पाल बग्गा मामले में पंजाब पुलिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE
- Advertisement -
Mohit Saini
Mohit Sainihttps://indianews.in/author/mohit-saini/
??????? ?? ????? ???? ?? ??????? ??????.
RELATED ARTICLES

Most Popular