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दिल्ली HC का वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका, महरौली मस्जिद को लेकर इस याचिका को किया खारिज

• LAST UPDATED : February 23, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Akhoondji Mosque : दिल्ली उच्च न्यायालय ने महरौली स्थित ‘अखूंदजी मस्जिद’ के कब्रिस्तान में शब-ए-बारात के लिए खास इबादत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमिटी ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट दायर की गई याचिका को ही खारिज कर दिया है।

600 साल पुरानी है Akhoondji Mosque

इस मामले में जस्टिस कौरव ने कहा है कि इस मामले में मुख्य याचिका पर कई बार सुनवाई हुई है और मामले पर निपटारे के लिए 7 मार्च को आखिरी सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता। इसके साथ ही आवेदन को खारिज कर दिया गया। माना जाता है कि अखूंदजी मस्जिद 600 साल पुरानी है।

बता दें कि अखुंदजी मस्जिद संरचना के साथ, बहरुल उलूम मदरसा को एक अवैध संरचना घोषित किया गया था, जो डीडीए के कब्जे में है। डीडीए ने मस्जिद गिरा दी थी।

अखुंदजी मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान

याचिकाकर्ता के मुताबिक, अखुंदजी मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान भी है, जहां स्थानीय लोग पूजा करते थे। इस मस्जिद का उपयोग स्थानीय लोग करते थे। हाई कोर्ट ने डीडीए को मस्जिद स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है।

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