India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि 35 उम्मीदवारों की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है। बता दें, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इन सभी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की है।
सामने आई जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट में नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई है। जिसमें इस अवैध नियुक्ति की जांच करने के आदेश देने के लिए कहा है। ट्रस्ट की ओर से डाली गई यचिका पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी।
मालूम हो, दायर याचिका पर दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए काउंसिल संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार पेश हुए। बता दें, याचिका में यह लगाया गया है कि कुछ उम्मीदवारों ने फर्जी ईडब्लूएस सर्टिफिकेट दर्ज कराया। जिसके अनुसार परिवार की इनकम आठ लाख रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुछ के पास फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं। इन उम्मीदवारों के पास फर्जी दस्तावेज हैं।
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