Amanatullah Khan Case:
नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी बुधवार को विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी।
खान के वकील ने रखे ये तथ्य
अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (किसी सरकारी सेवक या बैंक, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग) के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने ‘‘अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष (खान) को निशाना बनाया।’’
‘‘एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया’’
मेहरा ने यह भी कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है। उन्होंने कहा कि ‘‘निधि का कोई दुरुपयोग नहीं’’ हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है। निधि के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि ‘‘एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया।’’
16 सितंबर को एसीबी ने किया था गिरफ्तार
जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एसीबी ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं अब विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है।
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?
दरअसल, आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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