India News(इंडिया न्यूज़), Ankita Saxena Murder: अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषियों की सजा पर तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट 7 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को इस मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अंकित के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इलाका छोड़ दिया और अपना घर ए-ब्लॉक से बी-ब्लॉक में बदल लिया। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट 7 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।
फरवरी 2018 में पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में अंकित सक्सेना की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने अंकित के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इलाका छोड़ दिया और अपना घर ए-ब्लॉक से बी-ब्लॉक में बदल लिया। इस मामले में पुलिस ने अप्रैल 2018 में लड़की के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था और 3 मई 2018 को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी। 25 मई 2018 को सेशन कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश और हमले की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
अंकित की हत्या के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने प्रेमिका के माता-पिता और मामा को दोषी करार दिया है। दोषियों के खिलाफ आरोपों में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) शामिल हैं। इसके अलावा प्रेमिका की मां शाहनाज बेगम को भी जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया है।