India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arundhati Roy: दिल्ली पुलिस ने अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ साल 2010 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एक हजार से अधिक पन्नों का आरोपपत्र तैयार किया है। मामले में उन्हें दिल्ली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद शिकायत के आधार पर तिलक मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अपराध शाखा ने वीडियो और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं, जो की 21 अक्टूबर 2010 को कोपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में हुए एक सम्मेलन में दोनों द्वारा भड़काऊ भाषण देने के बाद के हैं।
Arundhati Roy: ये लगे थे आरोप
एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की है कि साल 2010 में कश्मीर के एक सम्मेलन में अरुंधति रॉय और पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के कारण राष्ट्रीय-एकीकरण को धारा 156(3) के तहत धारा 29 नवंबर, 2010 को एफआईआर में डाला गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके भाषण से भारत के कश्मीर से अलगाव को बढ़ावा मिला और उसने इसे उत्तेजक प्रकृति का रूप दिया, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। पुलिस ने इस मामले में धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज किया है और अब जांच शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है।
LG ने दी मंजूरी
उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत एक मुकदमे को चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में, पुलिस ने छह से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और सोशल मीडिया पर साझा हुए वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस संदर्भ में उपराज्यपाल ने निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की है, जिससे मामले की गहन जांच सुनिश्चित की जा सके।
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