India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली शराब नीति मामले में PMLA कोर्ट ने CM केजरीवाल को 28 मार्च तक ED की रिमांड में भेज दिया। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया गया। इस बीच पीएमएलए कोर्ट का आदेश सामने आया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक जांच एजेंसी को कोर्ट में पेश करना होगा।
इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। साथ ही फुटेज भी सुरक्षित रखा जाएगा। सीआरपीसी की धारा 41 (डी) के तहत आरोपी केजरीवाल को शाम 6 से 7 बजे तक अपने वकील से मिलने की इजाजत दी गई है।
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को भी अपनी पत्नी और निजी सचिव विभव कुमार से हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की इजाजत मिल गई है। केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि अगर वे उन्हें डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई डाइट नहीं देंगे तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत दी जाएगी।
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पीएमएलए कोर्ट में पेश रिमांड नोट में ईडी ने आप संयोजक को दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा। जांच एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कंपनी है।
ईडी ने रिमांड नोट में आगे कहा कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे में वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मास्टरमाइंड हैं।
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