India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसले के वक्त केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन जेल में बिता चुके हैं। वह एक चुने हुए नेता हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वह सीएम की भूमिका में बने रहना चाहते हैं या नहीं। आपको बता दें कि ईडी गिरफ्तारी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि सीबीआई से जुड़े मामले पर अभी सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी।
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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