India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल की नियमित जमानत 14 जून तक टाल दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जोहैब हुसैन पेश हुए। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अपना पक्ष रखा। हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कुछ समय पहले प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मिला है। ऐसे में मामले को अवकाशकालीन न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सत्र न्यायालय 8 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है। न्यायालय ने अब मामले की सुनवाई 14 जून के लिए सूचीबद्ध की है।
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इसी के साथ आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में भी सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में सीबीआई ने बीआरएस नेता के. कविता को आरोपी बनाया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 5 दिन पहले ही तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर किया है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। ईडी ने दिल्ली की शराब नीति 2021-22 (जिसे विवाद के बाद रद्द कर दिया गया था) में कथित घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी।
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