India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या वे जेल में ही रहेंगे, इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीएम केजरीवाल के समर्थक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। जमानत के अलावा केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने के बजाय सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में यह व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस देकर सुनवाई के लिए आज का समय दिया है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है।
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केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सीबीआई ने पिछले 2 सालों में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें तब गिरफ्तार किया जब उन्हें ईडी मामले में राहत मिलने वाली थी। सिंघवी ने कहा, केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे आतंकवादी नहीं हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने तीन आदेश लाए हैं, जिनमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत और हाल ही में ईडी मामले में दी गई अंतरिम जमानत शामिल है।
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