India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनने का निर्णय नहीं दिया है। SC के इस निर्णय के बाद संभावना बढ़ गई है कि केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा।
हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दायर अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत की बेंच से तुरंत सुनवाई की मांग की थी। लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने के लिए याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया, और कहा कि इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) फैसला करेंगे।
जानिए क्या कहा SC के जज ने
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि याचिका क्यों नहीं दायर की गई थी, जब पिछले सप्ताह मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे। अब चीफ जस्टिस निर्धारित करेंगे कि इस केस की सुनवाई कब और किस बेंच द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया था, और उन्हें 2 जून को सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा।
Arvind Kejriwal: क्यों दायर की थी याचिका
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