India News Delhi (इंडिया न्यूज़़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसी मामले में 17 जुलाई को आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। यह फैसला केजरीवाल के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी को प्रमुख अरविंद केजरीवाल को एक फिर जोरदार झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा गया है कि कहना गलत है कि यह गिरफ्तारी अवैध है।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की तरफ से अरेस्ट और जमानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश 17 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। आप ने कहा, “केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े ईडी के धनशोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है।”
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